जामताड़ा में नगर परिषद निकाय चुनाव: 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे
खबर :- नंदन कुमार
सृष्टि न्यूज झारखंड :- जामताड़ा जिले में निकाय चुनाव के मद्देनजर डीसी रवि आनंद ने 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। इस दौरान जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह कदम स्वतंत्र, निष्पकक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 और झारखंड उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत यह आदेश जारी किया गया। मतदान 23 फरवरी को होगा।
ड्राई डे की अवधि
समय: 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक।
प्रभावित क्षेत्र: मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) और जामताड़ा नगर पंचायत।
प्रतिबंध के दायरे
सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्तरां, JSCL डिपो (सरर्खेलडीह, जामताड़ा सहित) और अन्य अनुज्ञाप्त परिसर बंद रहेंगे।
होटल, क्लब, भोजनालय या सार्वजनिक/निजी स्थानों पर शराब की बिक्री या वितरण पूरी तरह वर्जित।
अनलाइसेंस्ड जगहों पर शराब भंडारण पर भी सख्त पाबंदी।
उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश रविवार को जारी किया गया।
"जामताड़ा में निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बड़ा कदम। डीसी रवि आनंद ने 21 से 24 फरवरी तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद में शाम 5 बजे 21 फरवरी से सुबह 7 बजे 24 फरवरी तक शराब की बिक्री पूरी तरह बंद।
मतदान 23 फरवरी को है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी शराब दुकानें, बार, रेस्तरां और डिपो बंद रहेंगे। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। जिले में शांति बनाए रखने का प्रयास।
.jpg)